नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे और INX मीडिया मामले में घिरे कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं दी है। शीर्ष अदालत ने कार्ती का समन रद्द करने वाली वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस सब के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पूछताछ पर अब किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होगी। इतना ही नहीं कोर्ट के इस रुख से ईडी की कार्रवाई भी प्रभावित नहीं होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर 2 दिनों में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी, जिसमें अंतरिम राहत पर विचार हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस नोटिस का असर मामले में चल रही किसी भी जांच पर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि इस समय कार्ती चिदंबरम 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। उनकी रिमांड की अवधि मंगलवार को पूरी हो रही है। इस मामले में दोपहर बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें सीबीआई रिमांड अवधी बढ़ाने की मांग कर सकती है। लेकिन निचली अदालत में कार्ती चिदंबरम और उनकी मां नलिनी चिदंबरम के पटियाला हाउस पहुंचे के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके समन को रद्द करने संबधी याचिका को ठुकरा दिया है।
कार्ति चिदंबरम INX मीडिया मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. कार्ति ने इस मामले में ईडी के समन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कार्ति की ओर से कहा गया है कि ईडी और सीबीआई ने इस मामले में अभी तक उनसे जो भी पूछताछ की है, वह मसला एफआईआर में दर्ज ही नहीं है।
फिलहाल कार्ति CBI की हिरासत में हैं। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि सीबीआई की रिमांड के दौरान कार्ती ने जांच एजेंसी को सहयोग नहीं किया है। कार्ति चिदंबरम सीबीआई अधिकारियों से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। अब मंगलवार दोपहर बाद कोर्ट में पेशी के दौरान सीबीआई यही तर्क देकर उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है।
आपको बता दें कि यह मामला 2007 में पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान आईएनएक्स मीडिया के 305 करोड़ रुपये विदेशी फंड हासिल करने से जुड़ा है। आरोप हैं कि आईएनएक्स मीडिया ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (FIPB) क्लीयरेंस हासिल करने में अनियमितता बरती थी। आरोप हैं कि कार्ति की कंपनी को यह फंड दिलवाने के लिए मोटी रकम मिली थी।